कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारवालों बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, केंद्रीय बोर्ड ने कर्मचारी की मौत पर मिलने वाली रकम Ex-gratia Death Relief Fund को दोगुना कर दिया है। इससे कर्मचारियों के परिवारीजन को काफी राहत मिलेगी। बोर्ड ने यह आदेश रीजनल स्टाफ वेलफेयर कमेटी के सभी प्रमुखों को जारी किया है। इस आदेश के बाद रकम को 4.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है।
केंद्रीय बोर्ड ने लागू किया आदेश
बोर्ड ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर (एचआरएम) उमा मंडल के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण नहीं होती मतलब उसकी मृत्यु प्राकृतिक होती है, तो उसके परिवार को दोगुन फंड मुहैया कराया जाएगा। यह रकम बोर्ड के हर कर्मचारी के लिए समान होगी। जानकारी के मुताबिक, इस रकम के लिए वेलफेयर फंड में इंतजाम किया गया है।
यहां से मंजूरी मिलने के बाद किया लागू
इस फंड में राशि को दोगुना करने का निर्णय दरअसल, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर/अध्यक्ष, सेंट्रल स्टाफ वेलफेयर कमेटी और एंप्लॉय प्रोविडेंट फंड से मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है। हालांकि, ईपीएफओ के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड के किसी कर्मचारी की मौत अगर कोरोना संक्रमण के कारण होती है तो इस मामले में 28 अप्रैल 2020 का आदेश ही मान्य होगा।