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ED: मुख्य प्रबंधक की चूक और कमीशनखोरी से नुकसान, फर्जी तरीके से कराया फंड ट्रांसफर; अब बैंक को मिले 1.85 करोड़

Wed, 09 Jul 2025 08:39 PM IST
अभिषेक दीक्षित डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
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ED - फोटो : Adobe Stock
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स साईं प्रसाद ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए मामले में सही दावेदार यानी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 1.85 करोड़ रुपये (संचित ब्याज सहित) मूल्य की चल संपत्ति सफलतापूर्वक वापस कर दी है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत संलग्न संपत्तियों की यह बहाली एलडी विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद ग्रामीण द्वारा पारित आदेश के अनुसार की गई थी। यह महत्वपूर्ण विकास न केवल अपराध की आय (पीओसी) का पता लगाने और संलग्न करने के लिए निदेशालय के अथक प्रयासों को रेखांकित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है कि धन को सही दावेदारों या 'धन शोधन के पीड़ितों' को वापस कर दिया जाए।

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ईडी ने सीबीआई, बीएस एंड एफसी, मुंबई द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 2 (ई)/2009, दिनांक 29.01.2010 के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चला कि भारतीय स्टेट बैंक, सलाबतपुरा शाखा के पूर्व मुख्य प्रबंधक, मनोज कुमार गुप्ता ने अपनी चूक और कमीशनखोरी के कारण फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेसर्स साईं प्रसाद ऑर्गनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में धोखाधड़ी से लैटर ऑफ क्रेडिट  'एलसी' भुनाया और 08.10.2009 से 30.10.2009 की अवधि के दौरान मेसर्स साईं प्रसाद ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 12.12 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।
 
जांच के दौरान, इस प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 25.03.2015 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) संख्या 01/2015 के तहत 1.16 करोड़ रुपये की अपराध आय कुर्क की गई। प्रधान न्यायाधीश, पीएमएलए, नई दिल्ली ने दिनांक 06.07.2015 के अपने आदेश द्वारा उक्त पीएओ की पुष्टि की। इसके अलावा, मनोज गुप्ता एवं अन्य के विरुद्ध अहमदाबाद स्थित प्रधान न्यायाधीश विशेष पीएमएलए न्यायालय में अभियोजन शिकायत दायर की गई।
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ईडी के मुताबिक, मुकदमे के दौरान एसबीआई ने पीएमएलए की धारा 8 के तहत कुर्क की गई चल संपत्तियों की वापसी की मांग करते हुए एलडी कोर्ट में एक आवेदन दायर किया, जिस पर ईडी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। तदनुसार, एलडी स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), अहमदाबाद ने वापसी की अनुमति दे दी, जिससे उक्त मूल्यवान संपत्तियाँ सही दावेदारों को वापस मिल सकें।

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