डीजीसीए ने प्रतिकूल मौसम के कारण अत्यधिक देरी की वजह से उड़ानों के रद्द होने की स्थिति में विमानन कंपनियों के लिए एसओपी (Standard operating procedure) जारी किया है। डीजीसीए ने सिविल एविशशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) खंड-3, सीरीज एम भाग-IV जारी किया है। इसमें विमान में सवार होने से मना किए जाने, उड़ानों के रद्द होने तथा उड़ानों में विलंब होने के कारण एयरलाइनों की ओर से यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र किया गया है।
सभी विमानन कंपनियों को सीएआर के प्रावधानों का करना होगा अनुपालन
विमानन कंपनियों को उड़ान टिकटों पर सीएआर के बारे में जानकारी प्रकाशित करने के लिए भी कहा गया है। डीजीसीए ने बताया है कि सभी विमानन कंपनियों के लिए सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य किया गया है।