ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील द्वारा रोक लगाने के बावजूद हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक उत्पाद का नकली सामान बेचने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मालिकों को अवमानना का नोटिस भेजा है। एफएमसीजी कंपनी एचयूएल ने आरोप लगाया था कि स्नैपडील की वेबसाइट पर उसके इंदुलेखा नामक ब्रांड का नकली हेयर ऑयल और क्लींजर बेचा जा रहा है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कंपनी से प्रोडक्ट लिस्टिंग को हटाने को कहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश न मानने पर अब कंपनी के प्रवर्तक कुणाल बहल और रोहित बंसल को अवमानना का नोटिस भेजकर के आगामी नौ जनवरी को पेश होने को कहा है। कंपनी का कहना है कि उसने अपनी साइट से लिस्टिंग को हटा दिया था, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी विक्रेताओं ने फिर से ऐसे प्रोडक्ट स्नैपडील पर लिस्ट कर दिए।
कंपनी ने अपनी दलील में कहा था कि वो एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है और वो खुद उत्पाद नहीं बेचती है। एचयूएल के वकील ने कहा कि स्नैपडील विक्रेताओं को संसाधन उपलब्ध करवाती है, प्रचार करती है और प्रोडक्ट की लिस्टिंग को संभालती है। इसलिए, वह जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
जुलाई में राजस्थान के कोटा शहर में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता इंदर मोहन सिंह हनी के मुताबिक, उन्होंने स्नैपडील पर वुडलैंड कंपनी की बेल्ट और पर्स ऑर्डर किए थे, लेकिन कंपनी ने नकली सामान भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, इंदरमोहन सिंह ने 17 जुलाई को वुडलैंड कंपनी का सामान ऑर्डर किया था। उन्होंने पेमेंट ऑनलाइन ही कर दिया था। डिलीवरी मिलने पर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर शक हुआ तो वुडलैंड के शोरूम में जांच करवाई जहां स्टाफ ने दोनों सामान को नकली बताईं।