SpiceJet: अदालत ने एयरलाइन की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है जिसमें उसने तीन इंजनों का इस्तेमाल बंद करने और उन्हें उनके पट्टेदारों, टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस को 15 दिनों के भीतर वापस करने के आदेश को चुनौती थी।
दिल्ली हाईकोर्ट से स्पाइसजेट को राहत मिली है। अदालत ने एयरलाइन की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है जिसमें उसने तीन इंजनों का इस्तेमाल बंद करने और उन्हें उनके पट्टेदारों, टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस को 15 दिनों के भीतर वापस करने के आदेश को चुनौती थी।
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हालांकि, अदालत ने आज इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने पहले स्पाइसजेट को 16 अगस्त तक इंजन का इस्तेमाल बंद करने और उन्हें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पट्टेदारों को वापस करने का निर्देश दिया था।