Pawan Munjal: प्रवर्तन निदेशालय ने मुंजाल पर आरोप लगाया था कि वह विदेशों में अपने निजी खर्च के लिए दूसरों के नाम पर जारी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल आरबीआई के नियमों की अनदेखी करते हुए कर रहे थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हीरो मोटोकॉर्प के सीएमडी पवन मुंजाल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया था कि ईडी का मामला एक ऐसे मामले पर आधारित है जिसमें मुंजाल को सीमा शुल्क के एए की ओर से दोषमुक्त कर दिया गया है।
विज्ञापन
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंजाल पर आरोप लगाया था कि वह विदेशों में अपने निजी खर्च के लिए दूसरों के नाम पर जारी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल आरबीआई के नियमों की अनदेखी करते हुए कर रहे थे। ईडी ने दावा किया कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर अधिकृत डीलरों से विदेशी मुद्रा ली और उसके बाद मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर को सौंप दी।