रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए आश्रित शारीरिक या मानसिक दिव्यांगों की आमदनी की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल दिवंगत पेंशनधारी के दिव्यांग बच्चे, जिनकी परिवार पेंशन के अलावा महंगाई भत्ते सहित मासिक आमदनी 9000 रुपये तक है, वही इस पेंशन के हकदार हैं।
8 फरवरी, 2021 से लागू होगा वित्तीय लाभ
रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अब ऐसे आश्रित संतान आजीवन परिवार पेंशन के हकदार होंगे, यदि उनकी कुल आमदनी सामान्य दर पर परिवार पेंशन की पात्रता से कम रहती है, जो कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के अंतिम वेतन का 30 फीसदी हो। इसके अलावा उस पर महंगाई भत्ता भी देय है। ऐसे आश्रितों के मामलों में यह वित्तीय लाभ 8 फरवरी, 2021 से लागू होगा।
पिछले महीने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए बढ़ी पेंशन
पिछले महीने ही सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए मासिक पारिवारिक पेंशन बढ़ाई थी। कर्मचारी के आखिरी वेतन का 30 फीसदी किए जाने की घोषणा की गई थी। इस संदर्भ में वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने कहा था कि इससे पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मृत कर्मचारियों के परिजन को पारिवारिक पेंशन के रूप में हर महीने अधिकतम 9,284 रुपये पेंशन मिलती थी। इतना ही नहीं, नई पेंशन योजना (एनपीएस) में नियोक्ताओं का योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने की भी घोषणा की गई।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा
मालूम हो कि एक अक्तूबर से 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर, 2021 तक का समय दिया गया है। प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगी के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है।