Naresh Goyal: धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने गोयल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तारी की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर घर का खाना खाने की मंजूरी दे दी है।
केनरा बैंक से 538 करोड़ रुपयों की गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को पीएमएलए की विशेष अदालत से राहत मिली है। अदालत ने गोयल को जेल में घर का खाने खाने की मंजूरी दे दी है।
विज्ञापन
धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने गोयल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तारी की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर घर का खाना खाने की मंजूरी दे दी।
कोर्ट ने कहा कि गोयल को उनकी याचिका के अनुसार घर पर तैयार खाना खाने की छूट दी जा रही है। यह मंजूरी उनकी खुद की और परिवारवालों व रिश्तेदारों की जिम्मेदारी पर अगले आदेश तक के लिए दी गई है। नरेश गोयल वर्तमान में दक्षिण मुंबई के अर्थर जेल रोड में न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर केनरा बैंक से कथित धोखाधड़ी जुड़ा धन शोधन का आरोप है।