एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्र शुक्रवार को अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नया सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी करेगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने 16 जुलाई, 2024 की अपनी अधिसूचना के जरिए सरलीकृत पेंशन आवेदन "फॉर्म 6-ए" जारी किया था। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी।
कार्मिक मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा, "यह फॉर्म भविष्य/ई-एचआरएमएस (ऑनलाइन मॉड्यूल) में उन सभी केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।"
सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, जो ई-एचआरएमएस पर हैं, वे ई-एचआरएमएस (केवल सेवानिवृत्ति के मामले) के जरिए फॉर्म 6-ए भरेंगे और सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, जो ई-एचआरएमएस पर नहीं हैं, वे फॉर्म 6-ए भविष्य भरेंगे।
बयान के अनुसार, "फॉर्म और भविष्य/ई-एचआरएमएस के साथ इसके एकीकरण की शुरुआत 30 अगस्त, 2024 को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। बयान के अनुसार फॉर्म सरलीकरण केंद्र की "अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार" नीति के तहत महत्वपूर्ण पहल है। बयान में कहा गया है कि इस नए फॉर्म में कुल 9 फॉर्म/प्रारूपों को मिला दिया गया है।"
बयान के अनुसार यह नया फॉर्म और भविष्य की व्यावसायिक प्रक्रिया में संबंधित परिवर्तन एक गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि एक तरफ यह कर्मचारी के लिए "केवल एक हस्ताक्षर" के माध्यम से पेंशन फॉर्म जमा करने को सरल बनाता है और दूसरी तरफ सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान की शुरुआत तक पेंशन प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण प्राप्त करता है। इससे पेंशन की पूरी प्रक्रिया में कागज रहित कामकाज का मार्ग प्रशस्त होता है।" बयान में कहा गया है कि पेंशनभोगी के अनुकूल यूजर इंटरफेस के साथ, पेंशनभोगियों को अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कौन से फॉर्म भरे हैं या छूट गए हैं।