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CBI: दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में आरओसी मुंबई के उप निदेशक के खिलाफ केस, सीबीआई ने की कार्रवाई

Thu, 12 Sep 2024 05:17 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

CBI Action: सीबीआई ने यह कार्रवाई एक व्यवसायी की शिकायत पर की, जिसकी कंपनी आरओसी मुंबई के जांच के दायरे में थी। एफआईआर में कहा गया है कि आरोप है कि आरओसी मुंबई में चल रही जांच में उसकी कंपनी के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।
 
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सीबीआई - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई के कंपनी रजिस्ट्रार के उप निदेशक के खिलाफ एक जांचाधीन कंपनी के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कथित तौर पर दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है।

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उन्होंने बताया कि उप निदेशक साई शंकर लांडा के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने बुधवार को मुंबई में उनके परिसरों और विशाखापत्तनम में उनके पैतृक स्थान पर तलाशी अभियान चलाया था।

सीबीआई ने यह कार्रवाई एक व्यवसायी की शिकायत पर की थी, जिसकी कंपनी आरओसी मुंबई द्वारा जांच के दायरे में थी। एफआईआर में कहा गया है कि आरोप है कि आरओसी मुंबई में चल रही जांच में उसकी कंपनी के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।
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सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है, "शिकायत में उल्लिखित आरोपों की 23 अप्रैल, 2024 को पंच गवाहों की उपस्थिति में सावधानीपूर्वक पुष्टि की गई है, जिससे पता चलता है कि मुंबई के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के उप निदेशक साईं शंकर लांडा ने बातचीत के बाद शिकायतकर्ता से 30-35 लाख रुपये की रिश्वत लेने पर सहमति व्यक्त की है।"
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सत्यापन के बाद, सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत लांडा के खिलाफ कार्यवाही के लिए मंजूरी प्राप्त की और मामला दर्ज किया।

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