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महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद गिर गए मल्टीप्लेक्स कंपनियों के शेयर, पीवीआर को लगा बड़ा झटका

Sat, 14 Jul 2018 01:28 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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महाराष्ट्र में मल्टीप्लेक्स में जाकर के फिल्म देखने वालों के लिए अब बाहर से खाने-पीने का सामान लाने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगेगी। राज्य सरकार द्वारा यह आदेश जारी करने के बाद मल्टीप्लेक्स कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सबसे बड़ा झटका पीवीआर सिनेमा को लगा है। 

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13 फीसदी गिरा पीवीआर का शेयर
शुक्रवार को शेयर बाजार में पीवीआर सिनेमा को सबसे बड़ा झटका लगा है। कंपनी का शेयर 13 फीसदी गिरकर 1214 रुपये पर बंद हुआ। वहीं आईनॉक्स का शेयर 5.4 फीसदी गिरकर 239 पर बंद हुआ। इसके अलावा अन्य मल्टीप्लेक्स और सिनेमाहॉल की कमाई पर भी इसका असर पड़ेगा।

अभी ज्यादातर मल्टीप्लेक्स खाने-पीने का सामान बेचने पर 25 फीसदी कमाई करते हैं। लेकिन लोगों की जेब ज्यादा कटती है, क्योंकि मार्केट में बिक रहे दर से तीन गुणा ज्यादा तक वसूलते हैं। 
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अभी यह है कानून
अभी तक सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स के अंदर खाने-पीने की चीजें ले जाने की अनुमति नहीं थी। जिसके चलते दर्शकों को मजबूर होकर मल्टीप्लेक्स के अंदर से ही महंगे दामों में खाने-पीने की चीजें खरीदनी पड़ती हैं। हालांकि सरकार के इस कदम के बाद फिल्म देखने वाले दर्शकों को कुछ राहत मिल सकेगी। क्योंकि अब जो सिनेमाहॉल या मल्टीप्लेक्स इस नियम का पालन नहीं करेंगे फडणवीस सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। 

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी खाने-पीने का सामानों पर ज्यादा दाम वसूलने पर सिनेमाघर मालिकों को जोरदार फटकार लगाई थी। उधर, सिनेमाघरों में ज्यादा दामों पर खाने-पीने की सामानों को बेचे जाने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काफी समय से विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने इस मामले पर सिनेमाघर मालिकों को आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। 

अन्य राज्यों में भी हो सकता है लागू
महाराष्ट्र सरकार का फैसला अन्य राज्यों में भी इस फैसले को लागू किया जा सकता है। राज्य केंद्र का वो कानून लागू कर सकते हैं, जिसके बाद एक उत्पाद-एक दाम का सिद्धांत ही रहेगा। अभी केंद्र का कानून है कि पूरे देश में एमआरपी पर बिक रहे सामान को आप ज्यादा कीमत पर नहीं बेच सकते हैं। 
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