केंद्र सरकार की ओर से कई सारी योजनाओं को आधार से लिंक करने के बाद अब पेंशन स्कीम के लिए भी इसे जरूरी कर दिया गया है। पेंशन फंड रेगूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने इस बारे में गुरुवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दिया है।
फॉर्म में आधार की जानकारी देने के लिए किया बदलाव
पीएफआरडीए ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी बदलाव कर दिया है। इसके लिए 1 जनवरी, 2018 से नए रजिस्ट्रेशन कराने वालों को अपना आधार नंबर देना होगा।
बैंकों के जरिए होता है पेंशन फंड में निवेश
पेंशन फंड स्कीम में बैंकों के जरिए निवेश हो सकता है। नए फॉर्म में लिखा गया है कि निवेश करने वाला व्यक्ति पीएफआरडीए को आधार डिटेल्स प्रयोग करने का अधिकार देता है। इसके लिए एक आधार कंसेंट फॉर्म भी जारी कर दिया गया, जिसके तहत इस स्कीम में पहले से निवेश करने वालों को आधार लिंक करना होगा।