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बिहार: उम्रकैद की सजा काट रही रूपम पाठक को सुप्रीम कोर्ट ने दी पैरोल, भाजपा विधायक की हत्या में सुनाई गई थी सजा 

Wed, 02 Feb 2022 03:05 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

रूपम पाठक ने बेटी के कथित यौन शोषण के आरोप में भाजपा विधायक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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भाजपा विधायक राज किशोर केसरी की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रही महिला रूपम पाठक को सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की पैरोल दी है। उन्होंने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में रूपम पाठक की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने भी कहा कि उन्हें पैरोल पर कोई आपत्ति नहीं है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि रूपम पाठक को बेटी की शादी में कन्यादान की विधि में शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है। 

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चार जनवरी, 2011 में हुई हत्या 
राज किशोर केसरी बिहार के पूर्णिया से भाजपा विधायक थे। उन पर एक लड़की का यौन शोषण करने का आरोप था, इसके बाद लड़की की मां रूपम पाठक ने राज किशोर केसरी की पूर्णिया पर उनके आवास में ही चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

धान घोटाले के मामले में एक आरोपित को जमानत
एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में धान घोटाले से संबंधित एक मामले में एक आरोपित को जमानत दे दी। चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता अशोक कुमार के दो साल से अधिक समय से जेल में होने के कारण जमानत दी है। इस मामले में जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। 
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पीठ ने कहा कि इस बात पर गौर करते हुए कि याचिकाकर्ता दो साल से अवधि समय से कैद में है और विशेष तथ्य यह है कि जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। हम इसे जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला मानते हैं।

सिद्धू को जुर्माने के बाद छोड़ने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को रोडरेज मामले में महज 1000 रुपए जुर्माना कर छोड़ने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा।

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