राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सलाहकार बनने पर मुहर लगा दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर को सलाहकार बनने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।
चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं और वो किसी को भी अपना सलाहकार बना सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सीएम कोई विशेषज्ञ नहीं जो सब कुछ जानते हों। इस याचिका का कोई मतलब नहीं है। सीएम जिसे चाहे उसे अपना सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है।
गौरतलब हो कि राजेश कुमार जायसवाल ने प्रशांत किशोर की नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि प्रशांत किशोर सलाहकार के साथ-साथ राज्य मंत्री भी हैं। याचिका में नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई थी।