फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ration Card: एक अप्रैल तक यह काम नहीं किया तो राशन कार्ड होगा बेकार, बिहार में लोगों को मिला अंतिम मौका

Mon, 24 Feb 2025 10:52 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग अनिवार्यतः करा लें। इसका कराना अनिवार्य है।
विज्ञापन
राशन कार्ड - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

राशन कार्ड को आधार नंबर से लिंक यानी सीडिंग करवाना अनिवार्य है। वे अब 31 मार्च तक राशनकार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। आधार से सीडिंग कराने की तिथि को सरकार ने बढ़ा दिया है।

विज्ञापन


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-SO 3959 (E), दिनांक 17.09.2024 द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 31.12.2024 तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य की गई थी। पुनः भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-SO 5506 (E) दिनांक 18.12.2024 द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 31.03.2025 तक आधार संख्या की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि विस्तार किया गया है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31.03.2025 तक अनिवार्यतः करा लें। इसका कराना अनिवार्य है। इसके लिए प्रत्येक सदस्य देश के किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ePoS यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग (eKYC) करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में Facial e-KYC की सुविधा भी आरंभ कर दी गई है, जिसके द्वारा कोई भी लाभुक अपने मोबाइल फोन से किसी भी स्थान से Mera e-KYC app तथा AadhaarfaceRD app के माध्यम से अपना e-KYC कर सकते हैं। यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य आधार सीडिंग 21.3.2025 तक नहीं की जाएगी, तो ऐसे सदस्य का नाम राशन कार्ड से दिनांक 01.4.2025 के प्रभाव से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


विभाग निःशुल्क दे रहा ई केवाईसी की सुविधा 
खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा सभी राशन कार्डधारियों के लिए जन वितरण प्रणाली दुकान पर संधारित ई-पॉस (e-PoS) यंत्र के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन यथा-हाथ की उंगलियों अथवा IRIS Scanner के माध्यम से निःशुल्क ईकेवाईसी की सुविधा प्रदान की गई है। लेकिन अभी भी कुछ लाभुकों के द्वारा अब तक अपना e-KYC नहीं कराया गया है। वर्तमान में विभाग द्वारा e-KYC की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए अब Facial e-KYC की सुविधा शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें