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गोपालगंज जहरीली शराब कांड : नौ दोषियों को फांसी की सजा, चार महिलाओं को आजीवन कारावास

Fri, 05 Mar 2021 04:15 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

बिहार के गोपालगंज में 2016 के जहरीली शराब कांड के नौ दोषियों को कोर्ट ने फांसी और चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बिहार में यह पहला मौका है जब जहरीली शराब कांड के दोषियों को इतनी कठोर सजा दी गई है। 
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गोपालगंज में जहरीली शराब का मामला - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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बिहार के गोपालगंज में 2016 में हुए जहरीली शराब कांड के नौ दोषियों को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा दी गई है। जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी।  पांच साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 26 फरवरी को 14 आरोपियों में से 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था। एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। 

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विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अपर जिला न्यायधीश (द्वितीय) लव कुश कुमार ने शुक्रवार को इस मामले के 13 दोषियों में से नौ को फांसी की सजा सुनाई। 

इन्हें मिली फांसी की सजा व इन्हें उम्रकैद
फांसी की सजा पाए लोगों में छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश कुमार, सनोज कुमार, संजय चौधरी, रंजीत चौधरी एवं मुन्ना चौधरी शामिल है । चार महिला दोषियों- लालझरी देवी, कैलाशो देवी, इंदु देवी एवं रीता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
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चार लोगों की चली गई थी आंखों की रोशनी
16 अगस्त 2016 को खुजरबानी मुहल्ले में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही चार लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। मामले में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक की न्यायिक हिरासत में ही मौत हो गई थी।

शराबबंदी के बावजूद बनती व बिकती है शराब

बिहार में नीतीश कुमार नीत जदयू-भाजपा सरकार ने शराबबंदी कर रखी है, लेकिन इसके बाद भी चोरी-छिपे शराब बनाने व बेचने का अवैध कारोबार जारी है। कई बार देशी शराब में मिलावट के कारण यह विषाक्त हो जाती है। 20 फरवरी को ही मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड में जहरीली शराब पीने के कारण पांच लोगों की मौत हो गई थी। गोपालगंज में भी जहरीली शराब के कारण दो लोगों की मौत हो गई थी। पहली बार इतनी सख्त सजा दिए जाने से शायद शराब के अवैध कारोबारियों में भय पैदा हो। 

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