बिहार के गोपालगंज में 2016 में हुए जहरीली शराब कांड के नौ दोषियों को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा दी गई है। जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। पांच साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 26 फरवरी को 14 आरोपियों में से 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था। एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।
Nine convicts of 2016 Gopalganj (Bihar) hooch tragedy sentenced to capital punishment, 4 women sentenced to life imprisonment.
21 people had died in the incident.
बिहार में नीतीश कुमार नीत जदयू-भाजपा सरकार ने शराबबंदी कर रखी है, लेकिन इसके बाद भी चोरी-छिपे शराब बनाने व बेचने का अवैध कारोबार जारी है। कई बार देशी शराब में मिलावट के कारण यह विषाक्त हो जाती है। 20 फरवरी को ही मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड में जहरीली शराब पीने के कारण पांच लोगों की मौत हो गई थी। गोपालगंज में भी जहरीली शराब के कारण दो लोगों की मौत हो गई थी। पहली बार इतनी सख्त सजा दिए जाने से शायद शराब के अवैध कारोबारियों में भय पैदा हो।