मामले में अधिवक्ता सह परिवादी सूरज कुमार ने बताया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि आए थे। इसी दौरान राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लेकिन देखा गया कि सीएम नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं और उस समय राष्ट्रगान गाया जा रहा था।
इस दौरान उन्होंने कई लोगों को टोकने की कोशिश किया। इस प्रकार की हरकत करना भारत के संविधान के नियम और राष्ट्रगान का अपमान है, जिससे आहत होकर मैंने सीजेएम की अदालत में मामला दर्ज कराया है। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि 28 मार्च 2025 मुकर्रर किया है।
यह भी पढ़ें: बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट का इंतजार; जानें कब होगा जारी और कैसे करें डाउनलोड