Bihar News: वैशाली जिले में लालगंज, जुड़ावनपुर और गौरौल थाना प्रभारी पर आचरण प्रमाण पत्र में देरी के कारण जुर्माना लगाया गया है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जाता है और इसे 14 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। समय सीमा के पालन में लापरवाही पाए जाने पर एसपी विक्रम सिहाग ने प्रत्येक थानाध्यक्ष से पांच-पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड निर्धारित किया, जो उनके वेतन से काटा जाएगा।
वैशाली जिले के तीन थाना प्रभारी पर आचरण प्रमाण पत्र में देरी के कारण जुर्माना लगाया गया है। आचरण प्रमाण पत्र एक ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जारी होता है और इसे 14 दिनों के अंदर पूरा करना होता है। लेकिन वैशाली जिले के लालगंज, जुड़ावनपुर और गौरौल थाना प्रभारी समय सीमा के भीतर इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए, जिससे प्रमाण पत्र आवेदनकर्ताओं को देरी से सुविधा मिल रही थी।
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एसपी ने क्या बताया?
वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गई। समीक्षा में कुछ मामलों में निर्धारित समय-सीमा के उपरांत आवेदनों के निष्पादन में विलंब पाए जाने को गंभीरता से लिया गया।
सैलरी से कटेगा जुर्माना
इस पर कार्रवाई करते हुए लालगंज, गोरौल एवं जुड़ावनपुर थानाध्यक्षों से एकमुश्त पांच-पांच हजार रुपए का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है। अधिरोपित दंड की राशि उनके वेतन से काटकर राजकोष में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
आगे भी होगी कार्रवाई
वैशाली पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों / सेवाओं का निष्पादन 14 दिनों के भीतर करने हेतु सभी थाने समयबद्ध हैं। निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने या किसी भी प्रकार की कोताही पाए जाने पर संबंधित थानाध्यक्षों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।