फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bihar News: PM मोदी को मां की गाली देने वाले को पटना हाईकोर्ट ने दी जमानत, अगस्त से जेल में बंद था आरोपी

Fri, 13 Feb 2026 08:08 AM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा

सार

Bihar News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले राजा उर्फ रिजवी को पटना हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। अदालत ने उसे 10 हजार रुपये के मुचलके और दो जमानतदार की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है।
 
विज्ञापन
पटना हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बिहार में पिछले साल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार राजा उर्फ रिजवी को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने आरोपी को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन


वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को दी थी मां की गाली 
बताया जाता है कि 28 अगस्त 2025 को दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान सिमरी थाना क्षेत्र के अतरबेल चौक स्थित मंच से प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मामले में दरभंगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29 अगस्त 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

आरोपी के वकील ने बताया निर्दोष
जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रियाज अहमद ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के मोबाइल फोन से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है और न ही उसने कोई वीडियो वायरल किया है। साथ ही आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी साफ है और वह 29 अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में था।
विज्ञापन


सरकारी वकील ने किया जमानत का विरोध
वहीं, सरकारी अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का कृत्य देश में अशांति फैलाने की नीयत से किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, आरोपी के पूर्ववृत्त, हिरासत की अवधि तथा आरोपपत्र दाखिल किए जाने को ध्यान में रखते हुए जमानत देने का आदेश दिया।

ये भी पढ़ें: लड़की की ड्रेस पहन प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर की जमकर पिटाई
विज्ञापन


तारीख पर उपस्थित रहने का आदेश
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जमानतदारों में से एक आरोपी का करीबी रिश्तेदार होगा। साथ ही आरोपी को निचली अदालत में प्रत्येक तारीख पर उपस्थित रहना होगा। लगातार तीन तारीखों पर अनुपस्थित रहने या जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में जमानत रद्द की जा सकेगी।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें