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Bihar News: बिहार में हाइटेक CCTV सिस्टम का अजब चालान; कार में हेलमेट न पहनने पर लगाया जुर्माना, जानें मामला

Tue, 23 Sep 2025 11:02 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुपौल

सार

Bihar Traffic System: मधुबनी ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह पूरा सिस्टम डिजिटल है और इसमें किसी अधिकारी की भूमिका नहीं होती। सीसीटीवी कैमरों से ऑटोमैटिक फाइन जनरेट होते हैं।
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कार में हेलमेट न पहनने पर कटा चालान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिहार में ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए ऑटोमैटिक सीसीटीवी चालान सिस्टम लागू किया गया है, लेकिन इसकी तकनीकी खामियां लोगों को परेशानी में डाल रही हैं। ताजा मामला मधुबनी जिले का है, जहां कार सवार पर हेलमेट न पहनने का जुर्माना लगा दिया गया। चालान की फोटो में भी वाहन कार ही दिख रहा है, जबकि जुर्माना बाइक सवार के नियम उल्लंघन के तहत किया गया है।

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कार से यात्रा के दौरान आया हेलमेट चालान
जानकारी के मुताबिक, यह घटना रविवार की दोपहर की है। लखीसराय निवासी कुलभूषण प्रसाद के नाम से रजिस्टर्ड कार एनएच-27 पर झंझारपुर थाना क्षेत्र के सिझौलिया से गुजर रही थी। इस दौरान मधुबनी परिवहन विभाग के सीसीटीवी सिस्टम से एक हजार रुपये का चालान जारी हुआ। चालान में उल्लेख था कि वाहन चालक ने हेलमेट नहीं पहना, जबकि गाड़ी स्पष्ट रूप से कार थी।
 
सुपौल से पटना जा रहे थे यात्री
कार चालक मो. अलफाज ने बताया कि वह रविवार को सुपौल से पटना जा रहा था। कार में उसके साथ ग्रामीण कार्य विभाग का एक अभियंता भी था और दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी। सकरी टोल प्लाजा पार करने के करीब एक घंटे बाद कार मालिक को चालान का मैसेज मिला। जब उन्होंने चालान देखा, तो यह जानकर हैरानी हुई कि कार ड्राइविंग के दौरान हेलमेट न पहनने का जुर्माना लगा है।
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सॉफ्टवेयर की खामी से हो रही परेशानी
मधुबनी ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह पूरा सिस्टम डिजिटल है और इसमें किसी अधिकारी की भूमिका नहीं होती। सीसीटीवी कैमरों से ऑटोमैटिक फाइन जनरेट होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में सॉफ्टवेयर की खामी के कारण गलत चालान कट रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगातार मुख्यालय से संपर्क किया जा रहा है ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।
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शिकायत और समाधान की प्रक्रिया
डीएसपी ने बताया कि यदि चालान सही है तो वाहन मालिक ऑनलाइन ही भुगतान कर सकते हैं। वहीं, यदि चालान गलत है तो उसकी शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। इसके लिए कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

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