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Bihar Election: मधुबनी में सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 13 से 20 अक्तूबर तक, तैयारी पूरी

Mon, 13 Oct 2025 10:37 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधुबनी

सार

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी स्थलों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है, ताकि विधि-व्यवस्था पर नजर रखी जा सके और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई हो सके।
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समाहरणालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। नामांकन प्रतिदिन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक किया जाएगा। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

नामांकन प्रक्रिया के लिए विधानसभा वार स्थल इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं

  • बिस्फी विधानसभा : डीआरडीए परिसर स्थित उप विकास आयुक्त का कक्ष

  • मधुबनी विधानसभा : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी का कक्ष

  • बाबूबरही विधानसभा : डीसीएलआर, सदर मधुबनी का कक्ष

  • बेनीपट्टी विधानसभा : अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी का कक्ष

  • हरलाखी विधानसभा : डीसीएलआर, बेनीपट्टी का कक्ष

  • खजौली विधानसभा : अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर का कक्ष

  • झंझारपुर विधानसभा : अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर का कक्ष

  • राजनगर विधानसभा : डीसीएलआर, झंझारपुर का कक्ष

  • फुलपरास विधानसभा : अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास का कक्ष

  • लौकहा विधानसभा : डीसीएलआर, फुलपरास का कक्ष

नामांकन अवधि के दौरान भीड़ नियंत्रण, विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर ड्रॉप गेट एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए नोडल पुलिस पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।

निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम तीन वाहन लाने की अनुमति होगी। निर्वाची अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। राजनीतिक दल के अभ्यर्थी अथवा निर्दलीय अभ्यर्थी को मिलाकर अधिकतम 11 व्यक्ति को कार्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। निर्धारित संख्या से अधिक वाहन या व्यक्ति लाने पर इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी स्थलों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है, ताकि विधि-व्यवस्था पर नजर रखी जा सके और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई हो सके।इसके अलावा, नामांकन के दौरान अवैध धन वितरण, मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली सामग्री का वितरण, अवैध शराब, अवैध शस्त्र या अवैध वाहनों के परिचालन की आशंका को देखते हुए उड़नदस्ता टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीम द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही वाहनों की सघन जांच भी की जाएगी।

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