AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बिहार के हाजीपुर सिविल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। वर्ष 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेनन की फांसी के बाद ओवैसी ने भड़काउ बयान दिया था। उनके भाषण से आहत होकर भगवानपुर प्रखंड के धर्मपुर गांव निवासी राजीव शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के खिलाफ हाजीपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
मामले में एसडीजेएम राजेश पाण्डे ने ओवैसी के विरुद्ध विद्वेष फैलाने को लेकर भादवि की धारा 153ए के तहत संज्ञान तेजे हुए 23 जुलाई, 2016 को सम्मन जारी किया था। कोर्ट के सम्मन के बाद भी ओवैसी हाजिर नहीं हुए। इसके बाद मंगलवार को एसडीजेएम ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।