फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिहार : राजद विधायक इलियास हुसैन की विधानसभा सदस्यता समाप्त

Wed, 21 Nov 2018 04:21 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
विज्ञापन
मोहम्मद इलियास हुसैन (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
विज्ञापन

राजद विधायक व पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को फिर बड़ा झटका लगा है। उनकी बिहार विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। इलियास हुसैन को विशेष सीबीआई कोर्ट ने बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में चार साल कैद की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


इलियास हुसैन वर्तमान में डिहरी-ओन-सोन से राजद के विधायक हैं और पार्टी में एक बडे़ मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। बिहार के बड़े घोटालों में एक इस मामले में कोर्ट ने इलियास हुसैन पर सश्रम कारावास के साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

विज्ञापन

इस मामले में विशेष जज एके मिश्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीते 27 सितंबर को ही हुसैन समेत तीन लोगों के खिलाफ सजा का एलान किया था। इन पर सीपीसी की धारा 407 और 420, भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट की धारा 13 (2)आर-13 के तहत सजा सुनाई गई थी। 

अब उनके खिलाफ विधानसभा द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 191 (ई) के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें