इस मामले में विशेष जज एके मिश्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीते 27 सितंबर को ही हुसैन समेत तीन लोगों के खिलाफ सजा का एलान किया था। इन पर सीपीसी की धारा 407 और 420, भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट की धारा 13 (2)आर-13 के तहत सजा सुनाई गई थी।
अब उनके खिलाफ विधानसभा द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 191 (ई) के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है।