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बिहार चुनाव: 28 अक्तूबर से सात नवंबर की शाम तक रहेगा एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

Mon, 12 Oct 2020 09:18 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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चुनाव आयोग (फाइल फोटो)
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बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि 28 अक्तूबर की सुबह सात बजे से लेकर सात नवंबर की शाम 6.30 बजे कर एग्जिट पोल कराने और प्रसारित करने पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार में तीन चरणों में मतदान संपन्न कराया जाएगा।

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चुनाव आयोग ने कहा कि 28 अक्तूबर को सुबह सात बजे से सात नवंबर की शाम 6.30 बजे के बीच के समय में बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिट मीडिया के साथ अन्य सभी माध्यमों को भी शामिल किया गया है।  


बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार बिहार में तीन चरणों में चुनाव संपन्न होगा। इसके अनुसार पहले चरण का मतदान 28 अक्तूबर को होगा। वहीं, दूसरे चरण का मतदान तीन नवंबर और तीसरे चरण का मतदान सात नवंबर को होगा। चुनावों का परिणाम 10 नवंबर को घोषित किया जाएगा।
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स्टार प्रचारकों की संख्या घटा चुका है चुनाव आयोग
बिहार में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या भी सीमित कर चुका है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या को 40 से घटाकर 30 कर दिया गया है। गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए स्टारक प्रचारकों की संख्या 20 से घटाकर 15 की गई है।

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