बिहार में बगहां के एसपी ने निर्देश दिया है कि नाबालिग पत्नियों के साथ संबंध बनाने वाले पतियों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया जाए। एसपी का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए आदेश के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को असंवैधानिक करार दिया था।
पश्चिमी चंपारण जिले में उपमंडल बगहां के एसपी ने अपने क्षेत्र के सभी एसएचओ को निर्देश दिया है कि, '18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंधों के सभी मामलों को
बलात्कार माना जाए और उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाए।'
गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर महीने में देश की
सर्वोच्च अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि, 'आईपीसी की धारा 375 का वो प्रावधान असंवैधानिक है जिसके तहत पति को छूट है कि अगर वो 15 से 18 साल उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाएगा तो वो रेप नहीं।'
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप हो सकता है, अगर नाबालिग पत्नी इसकी शिकायत एक साल में करती है तो। कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंधों के लिए उम्र 18 साल से कम करना असंवैधानिक है।