सेना में क्लर्क की भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों को सिर्फ अंडरवियर में परीक्षा देने का मामला अब अदालत पहुंच गया है। पटना हाइकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट को ही पीआइएल माना है।
हाईकोर्ट के जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और अंजना मिश्रा की बेंच ने कहा कि कहीं भी ऐसी हरकत की तस्वीर दिखेगी, तो हाईकोर्ट जरूर संज्ञान लेगा। इस मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने खबर को ही पीआईएल में तब्दील कर मंगलवार को इसको इसे सूचीबद्ध किया।
कोर्ट ने इस मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, बिहार को भी नोटिस दिया है, ताकि सुनवाई के वक्त वो केंद्र का पक्ष रख सकें। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।