अगर गाड़ी चलाने वाले ने काले रंग की शर्ट या टी-शर्ट पहनी है तो उसका चालान कट सकता है। दरअसल, सड़कों पर लगा कैमरा काले रंग की शर्ट या टी-शर्ट की सही ढंग से पहचान नहीं कर पाता है। कैमरा इस बात की पुष्टि नहीं कर पाता है कि वाहन चालक ने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं। सड़क पर खड़े ट्रैफिक पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि वाहन चालक ने काले रंग शर्ट या टी-शर्ट पहनी है और सीट बेल्ट भी लगा रखी है। मगर सड़क पर वाहनों की गति मापने वाले कैमरे इसकी सही पहचान नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वाहन चालक का सीट बेल्ट न पहनने के लिए चालान कट जाता है।
मोटर वाहन नियम के अनुसार, अगर वाहन चालक ने गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो वाहन चालक का एक हजार रुपये का चालान कटता है। वहीं, वाहन चालक द्वारा दोबारा ऐसा करने पर फिर से एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इस तरह की किसी भी दिक्कत से बचने के लिए वाहन चालकों को काले रंग शर्ट या टी-शर्ट पहनने से बचना है। इस बात को उन सड़कों पर ज्यादा ध्यान रखना है, जहां पर कैमरे के जरिए ट्रैफिक चालान काटा जाता है।