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SUV: नोएडा की सड़कों पर हंगामा किया तो खैर नहीं, 12 एसयूवी गाड़ियों पर लगाया करीब चार लाख रुपये का जुर्माना

Wed, 29 Nov 2023 03:47 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने कई एसयूवी पर जुर्माना लगाया है। यातायात नियमों के घोर उल्लंघन के एक और उदाहरण में, कई हाई-एंड एसयूवी को व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से ड्राइव करते और इनके अंदर सवार लोगों के वाहन से बाहर लटकते देखा गया।
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Noida Rash Driving - फोटो : Social Media
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विस्तार
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सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने कई एसयूवी पर जुर्माना लगाया है। यातायात नियमों के घोर उल्लंघन के एक और उदाहरण में, कई हाई-एंड एसयूवी को व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से ड्राइव करते और इनके अंदर सवार लोगों के वाहन से बाहर लटकते देखा गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक शादी या बरात के लिए 12 कारों के काफिले का हिस्सा, इन पांच वाहनों को जब्त कर लिया गया। जबकि उन सभी पर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया।
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इन एसयूवी का वीडियो, जो अब वायरल हो गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था। घटना पिछले रविवार 26 नवंबर की रात ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पास हुई। गाड़ियां स्टंट करते हुए दिल्ली के ओखला से विवाह स्थल की ओर जा रही थीं। उन्हें जब्त करने और ई-चालान जारी करने से पहले, बिसरख पुलिस स्टेशन के पास, किसान चौक पर रोका गया था।

इनमें से हर एक वाहन पर 33,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ई-चालान की कुल राशि 3.96 लाख रुपये थी। बिसरख पुलिस स्टेशन के एसएचओ अरविंद कुमार ने कहा, "रविवार को रात 9 बजे के आसपास, पुलिस को आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर पर सतर्क किया गया कि एसयूवी सहित 15 से 20 कारें हूटर बजाकर, स्टंट करके और शहर में ट्रैफिक जाम पैदा करके यातायात नियमों का उल्लंघन कर रही थीं।"
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पुलिस ने बताया कि एसयूवी का काफिला दिल्ली के कालिंदी कुंज से नोएडा में दाखिल हुआ। इन वाहनों के कारण पर्थला पुल के पास यातायात जाम भी हो गया, क्योंकि वे सड़क पर जश्न मनाने के लिए रुके थे। पुलिस ने यह भी कहा कि, जब उनका पीछा किया गया, तो काफिले में शामिल कुछ कारें तेजी से भाग निकलीं। हाल ही में नोएडा पुलिस द्वारा ट्रैफिक मूवमेंट पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने के लिए लॉन्च की गई इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) ने इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कैमरों के जरिए उन वाहनों को ट्रैक करने में मदद की।

पुलिस ने इन वाहन मालिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 279 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना), 339 (गलत तरीके से रोकना) और 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया है। 
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