कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) ने ऊर्जा विभाग और विद्युत आपूर्ति कंपनियों (एस्कोम) को एक निर्देश में बंगलूरू और राज्य के बाकी हिस्सों में अपार्टमेंट और बड़ी आवासीय सोसायटियों में ईवी चार्जिंग यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया है। आयोग ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने और उन्हें जनता की पहुंच के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने की जरूरत पर जोर दिया।
केईआरसी के आदेश में कहा गया है, "बहुमंजिला इमारतों में आवंटित विशिष्ट पार्किंग स्थान वाले व्यक्तिगत फ्लैट मालिकों, उपभोक्ताओं और रहने वालों को दोपहिया वाहनों सहित हर तरह के वाहनों के लिए ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाने की अनुमति है। जो अपने मौजूदा स्वीकृत भार के भीतर या अगर जरूरी हो, तो मौजूदा श्रेणी के टैरिफ के तहत भार बढ़ा सकते हैं।"
इसके अलावा, केईआरसी ने ईवी मालिकों को आयोग द्वारा निर्धारित ईवी चार्जिंग टैरिफ श्रेणी के तहत नए कनेक्शन हासिल करने और बिजली आपूर्ति कंपनियों से समान स्वीकृति हासिल करने का विकल्प दिया है।
आदेश में जोर दिया गया है, "तारों या केबलिंग को मीटरिंग पैनल से चार्जिंग पॉइंट तक बढ़ाया जाएगा। जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के सुरक्षा नियमों का पालन करता है।"
केईआरसी ने आगे कर्नाटक विद्युत निरीक्षणालय के मुख्य विद्युत निरीक्षक को मीटरिंग पैनल में घरेलू ऊर्जा मीटरों के लिए मानक जारी करने का निर्देश दिया है। जिसमें मीटर बिंदुओं से चार्जिंग स्टेशनों तक इलेक्ट्रिक केबलिंग के टाइप, सेफ्टी अर्थिंग और उपयोगकर्ताओं और वाहनों के लिए अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्टैंडर्ड वायरिंग डायग्राम शामिल है।
कई अपार्टमेंट निवासियों, ईवी प्रमोटरों और आरडब्ल्यूए ने व्यावहारिक स्थापना कठिनाइयों के कारण ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीड्यूर (मानक संचालन प्रक्रिया) के लिए केईआरसी से संपर्क किया था।
केईआरसी के आदेश में कहा गया है, "अगर कोई उपभोक्ता, मालिक या आरडब्ल्यूए अपार्टमेंट या इमारतों के सामान्य क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाना चाहता है, तो उन्हें एस्कोम से मंजूरी लेनी होगी और सीईए सुरक्षा नियमों के अनुसार मीटरिंग पैनल से चार्जिंग पॉइंट तक तारों का विस्तार करना होगा। ऐसे स्टेशनों के लिए मीटर एक नए मीटरिंग पैनल में रखे जाएंगे।"
इसके अलावा, केईआरसी ने एस्कोम को ईवी चार्जिंग स्टेशनों की सर्विसिंग की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। जो मालिकों, आरडब्ल्यूए और अपार्टमेंट में प्रमोटरों के अनुरोध के अधीन आपूर्ति की शर्तों का पालन सुनिश्चित करता है।