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National Highways: अगर पांच साल तक हाईवे निर्माण में नहीं हुआ इस्तेमाल, तो सरकार जमीन लौटाने पर कर रही विचार

Mon, 17 Mar 2025 08:13 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

भारत सरकार नेशनल हाईवे एक्ट में बदलाव करने पर विचार कर रही है। जिससे अगर किसी सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन 5 साल तक इस्तेमाल में नहीं आती, तो उसे मूल मालिक को वापस किया जा सके।
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National Highway - फोटो : PTI
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विस्तार
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भारत सरकार नेशनल हाईवे एक्ट में बदलाव करने पर विचार कर रही है। जिससे अगर किसी सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन 5 साल तक इस्तेमाल में नहीं आती, तो उसे मूल मालिक को वापस किया जा सके। यह जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को दी।
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फिलहाल नहीं है जमीन वापस करने का प्रावधान

अधिकारी के मुताबिक, नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अधिग्रहित जमीन को वापस करने का कोई मौजूदा प्रावधान नहीं है। अगर किसी परियोजना के लिए जमीन ली गई है लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया गया, तो उसे डिनोटिफाई (अधिग्रहण रद्द) करने का विकल्प अभी उपलब्ध नहीं है।

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कैबिनेट और संसद में पेश होगा प्रस्ताव

सरकार अब इस कानून में संशोधन करने जा रही है, ताकि ऐसी जमीन को डिनोटिफाई कर मूल मालिक को लौटाया जा सके। इस संशोधन प्रस्ताव को पहले कैबिनेट और फिर संसद में पेश किया जाएगा, ताकि इसे कानूनी रूप दिया जा सके।

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क्यों जरूरी है यह बदलाव?

अधिकारी का कहना है कि यह संशोधन हाईवे निर्माण और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास को तेज करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह नियम भविष्य में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इससे भविष्य की योजनाओं को भी बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।

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सरकार के इस कदम से उन जमीन मालिकों को राहत मिलेगी, जिनकी जमीन अधिग्रहित तो कर ली जाती है लेकिन सालों तक उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। इससे हाईवे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सकेगी।

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