त्योहारी सीजन पर दिल्लीवासियों के लिए अच्छी खबर आई है। ऑटोमोटिव सेक्टर को बढ़ावा देते हुए, दिल्ली सरकार ने स्क्रैपेज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट योजना के तहत नए वाहन पंजीकरण पर 20 प्रतिशत तक की छूट देने वाली इंसेंटिव स्कीम (प्रोत्साहन योजना) का एलान किया है।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) या लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) से चलने वाले गैर-परिवहन और वाणिज्यिक वाहनों को मोटर वाहन टैक्स पर छूट मिलेगी।
गैर-परिवहन वाहनों के लिए कैसे फायदेमंद है
गैर-परिवहन वाहनों के लिए, यह योजना पेट्रोल, सीएनजी और डीजल ईंधन आधारित वाहनों सहित 20 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करती है।
पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी पर चलने वाले निजी वाहनों को मोटर वाहन टैक्स पंजीकरण पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि डीजल वाहनों को 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
कमर्शियल वाहनों को रजिस्ट्रेशन पर 15% तक की छूट
इसके अलावा, पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को अब मोटर वाहन टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, डीजल से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को 10 प्रतिशत टैक्स छूट मिलेगी। यह छूट स्क्रैपेज सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से 3 साल तक वैध रहेगी।
यूपी सरकार ने भी दिया ऑफर
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के उद्देश्य से दिल्ली और उसके आसपास से सटे राज्य पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट का ऑफर दे रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक 2003 से पहले पंजीकृत वाहनों के मालिकों को अपनी गाड़ी स्क्रैप कराने पर टैक्स में 75 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जबकि 2008 से पहले पंजीकृत वाहनों को 50 फीसदी की छूट मिलेगी।