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Manoj Tiwari: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा- सॉरी, 21000 रुपये का लगा जुर्माना

Fri, 05 Aug 2022 02:29 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं जब कोई राजनेता अपनी गलती के लिए माफी मांगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने Traffic Rules violation (यातायात नियम तोड़ने) के लिए दिल्ली यातायात पुलिस से माफी मांगी है।
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Manoj Tiwari - फोटो : Twitter/@ManojTiwariMP
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विस्तार
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ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं जब कोई राजनेता अपनी गलती के लिए माफी मांगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने यातायात नियम तोड़ने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस से माफी मांगी है। दिल्ली भाजपा इकाई के पूर्व प्रमुख तिवारी को पहले बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते देखा गया था। दिल्ली के सांसद भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए हर घर तिरंगा नामक एक अभियान में भाग ले रहे थे। वह रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर सवार थे। उनके साथ ही अन्य लोग भी थे जिन्होंने हेलमेट पहन रखी थी। तिवारी को हेलमेट नहीं पहनने के लिए खेद व्यक्त करना पड़ा, लेकिन तब जब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नेताजी पर 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगी। उन्होंने लिखा, "आज हेलमेट नहीं पहनने के लिए बहुत खेद है। @dtptraffic मैं चालान का भुगतान करूंगा। इस फोटो में वाहन की स्पष्ट नंबर प्लेट दिखाई दे रही है और स्थान लाल किला था। आप सब से निवेदन है कि बिना हेल्मेट टू-व्हीलर नही चलाएं। सुरक्षित तरीके से ड्राइव करें परिवार और दोस्तों को आपकी जरूरत है।"  

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Manoj Tiwari - फोटो : For Reference Only
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तिवारी को 21,000 रुपये का चालान क्यों जारी किया, इसका कारण सिर्फ सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन नहीं है। रॉयल एनफील्ड तिवारी जिस सवारी की सवारी कर रही थी, उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी थी। बाइक का वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसी) भी नहीं था। ट्रैफिक नियमों के इन तीनों उल्लंघनों को तिवारी के चालान में जोड़ा गया था।

दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने कहा, "हमने हेलमेट, लाइसेंस, प्रदूषण और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) उल्लंघन के लिए ड्राइवर का चालान किया है, चालान की राशि 21,000 रुपये है।" प्रदूषण प्रमाण पत्र और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर मोटरसाइकिल के मालिक के खिलाफ 20,000 रुपये का एक और चालान जारी किया गया था। 

Delhi Traffic Police - फोटो : अमर उजाला
नई दिल्ली में ट्रैफिक जुर्माना की नई दरें पिछले साल जनवरी से लागू की गई हैं। स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने पर 500 रुपये जबकि बिना पीयूसी के गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना है। इसके अलावा, लाल बत्ती पार करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और गति सीमा को तोड़ने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। 
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Delhi Traffic Police - फोटो : For Reference Only
कोई भी अब डिजिटल तरीके से यातायात जुर्माना का भुगतान कर सकता है। चालान की डिटेल्स हासिल करने के लिए परिवहन पोर्टल पर ई-चालान सेक्शन पर जाने और सभी जरूरी फील्ड भरने की आवश्यकता होती है। चालान ऑनलाइन जुर्माने का भुगतान करने के विकल्प के साथ खोजा जा सकता है।
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