फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने तोड़े यातायात नियम तो भरना होगा दोगुना जुर्माना

Thu, 05 Sep 2019 01:45 PM IST
Bani Kalra ऑटो डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
Traffic police to pay double fine - फोटो : Social
विज्ञापन

देश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicles Act 2019) लागू हो गया है। नए नियम लागू होने के बाद कई लोगों पर तगड़ा  जुर्माना भी लगाया जा चुका है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। आइये जानते हैं

विज्ञापन

लगेगा दुगना जुर्माना

नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। लेकिन अब इन जुर्मानों से ट्रैफिक पुलिस भी अपने आप को बचा नहीं पाएगी। किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तो उससे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने इस आदेश को जारी किया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 210B के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि जिस अथॉरिटी पर इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने का अधिकार है अगर उससे जुड़ा कोई भी शख्स इसका पालन नहीं करता तो उससे किसी चालान का दुगना जुर्माना वसूला जाएगा।

आदेश की कॉपी हुई वायरल

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिए गए आदेश की कॉपी को दिल्ली पुलिस की हर यूनिट को भेद दिया गया है। सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आदेश के बाद पुलिस वाले काफी परेशान हैं। कुछ पुलिस वालों का का कहना है कि कई बार आपात स्थिति नियमों का पालन करना व्यावहारिक नहीं होता।
विज्ञापन

इतना कटेगा चालान

अगर आप बिना हेलमेट टू-व्हीलर चला रहे हैं तो तो ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपये का चालान करेगी। लेकिन वहीं कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसे 2 हजार रुपये का चालान देना होगा।
 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें