मंत्रालय ने सोशल मीडिया ट्विटर पर इस जानकारी को साझा किया और लिखा, "MoRTH ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसमें बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नए रजिस्ट्रेशन मार्क के आवंटन के लिए शुल्क के भुगतान से छूट देने का प्रस्ताव है। यह ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए अधिसूचित किया गया है।"
यह नियम बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों पर लागू होगा, चाहे वे दोपहिया, तिपहिया या चार पहिया वाहन हों।
इससे पहले MoRTH ने स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट लेने पर निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25 फीसदी और परिवहन वाहनों के लिए 15 फीसदी रियायत का प्रस्ताव दिया था। नई स्क्रैपेज नीति इस साल 1 अक्तूबर से लागू होने की उम्मीद है।
नए प्रस्ताव के मुताबिक, यदि वाहन "वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र" जमा करने के लिए पंजीकृत है, तो गैर-परिवहन वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स में 25 फीसदी तक और परिवहन वाहनों को 15 फीसदी तक की छूट मिलेगी। ईवी के लिए भी इसी तरह की छूट दिए जाने से भारतीय बाजार में ईवी अपनाने में तेजी लाने में मदद मिल सकती है।