कोरोना संक्रमण के कारण देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना मना है। ऐसे वक्त में यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) से जुड़ा कोई काम करवाना चाहत हैं तो आपको लॉकडाउन को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के काम के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।
सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और उसके रीन्यूअल कराने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है जिसके तहत इस काम के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यह काम भी ऑनलाइन हो सकता है। नई गाइडलाइन के मुताबिक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको RTO जाने की जरूरत नहीं होगी। यह काम अब घर बैठे ऑनलाइन एक ट्यूटोरियल के जरिए होगा।
नई गाइडलाइंस के तहत गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रीन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा, इसके अलावा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। तो इसके लिए भी आपको घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है।
मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट आदि की वैधता सरकार ने पहले ही 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। सरकार ने एक आदेश में कहा था कि जिन दस्तावेजों की एक्सपायरी 1 फरवरी 2020 थी उनकी एक्सपायरी अब 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है।