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ट्रैफिक पुलिस को मानना होगा सरकार का ये फरमान, कागजात न होने पर नहीं काट सकेंगे चालान!

Fri, 27 Sep 2019 01:25 AM IST
Bani Kalra ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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चालान काटते ट्रैफिक कर्मी - फोटो : अमर उजाला
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देश में एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद अलग-अलग जगहों पर लोगों के हजारों रुपए के चालान हो रहे हैं। कई लोग जहां नए मोटर व्हीकल एक्ट को सही बता रहे हैं तो काफी लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि गाड़ी की RC, लाइसेंस, इंश्योरेंस और  पीयूसी को डिजिलॉकर (Digilocker) या एम परिवहन ऐप (mparivahan app) में रखने के बाद भी पुलिस उसको वैध नहीं मान रही है और चालान काट रही है। इतना ही नहीं पुलिस लोगों को परेशान भी कर रही है।

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केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

इन हालात को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और सभी राज्यों की पुलिस को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अगर कोई चालक अपनी गाड़ी के सभी पेपर्स (आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्श्योरेंस, पीयूसी) मोबाइल फोन में डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप पर दिखाता है तो उसे उसे वैध माना जाए और उनका कोई चालान भी ना किया जाए। इतना ही नहीं इस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि अगर किसी कारणवश किसी चालक के पास मोबाइल नहीं है या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसमें  वह खुद अपने कागजात की हार्ड कॉपी या डिजिटल रूप में पुलिस को नहीं दिखा पता तो उसका चालान न किये जाए बल्कि खुद mParivahan app या पुलिस के पास मौजूद e-challan एप में उस व्यक्ति की डीटेल्स देखकर वेरीफाई करे और चालान ना करे।
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लेकिन एक शर्त है...

जहां गाड़ी के पेपर्स पूरे न होने पर चालान नहीं काटा जाएगा तो वही एक शर्त यह भी है कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, जैसे रेडलाइट जम्प करना, हेलमेट नहीं पहना और सीट बेल्ट न लगाने पर आपका चालान काटा जायेगा। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
 
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