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US: 27 जून की चुनावी बहस से पहले डोनाल्ड ट्रंप को आंशिक राहत; फैसले में जज ने कहा- जूरी की सुरक्षा प्राथमिकता

Wed, 26 Jun 2024 07:33 AM IST
दीपक कुमार शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला

सार

अमेरिका की एक अदालत से मिली आंशिक छूट के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर टिप्पणी कर सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आयोजित होने वाली बहस से पहले उन्हें यह बड़ी राहत मिली है।
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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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न्यूयॉर्क की एक अदालत से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आंशिक राहत मिली। अदालत के फैसले के बाद ट्रंप अपने मामले में गवाही देने वाले माइकल कोहेने और स्टॉर्मी डेनियल से जुड़ी टिप्पणी कर सकेंगे। ये राहत इसलिए भी अहम है क्योंकि 27 जून को होने वाली चुनावी बहस (Presidential Election) में ट्रंप भाग लेंगे। खबरों के मुताबिक अदालत से मिली राहत के बाद ट्रंप बहस के दौरान खुलकर टिप्पणी कर सकेंगे।

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गौरतलब है कि गुप्त धन से जुड़े आपराधिक मुकदमे में लगे प्रतिबंध आदेश (गैग ऑर्डर) को आंशिक रूप से हटाने के मामले में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी अल्वीन ब्रैग (डी) का रूख अपवाद है। एक अन्य जज जुआन मर्चैन ने भी कहा है कि वे 11 जुलाई के फैसले के बाद प्रतिबंध हटाने पर विचार करेंगे। 

आंशिक रूप से हटाए जाने के बाद ट्रंप जूरी के सामने अपना पक्ष रख सकेंगे। इसी जूरी ने ट्रंप को पिछले महीने 34 आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया था। हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप एक अन्य सुरक्षात्मक आदेश (protective order) के तहत सार्वजनिक रूप से गवाहों की पहचान का खुलासा नहीं कर सकेंगे। द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंधों में राहत देते हुए जज मर्चेन ने कहा कि जूरी के सदस्यों को संरक्षण प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी अल्वीन ब्रैग की तरफ से इस संबंध में अपील भी की गई थी।

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