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US Court: अमेरिकी अदालत ने भारतवंशी अमित पटेल को ‘इंटरनेशनल पैरेंटल किडनैपिंग’ का दोषी ठहराया

Wed, 27 Jul 2022 04:12 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, न्यूयॉर्क।

सार

वडोदरा के अमित पटेल को पिछले सप्ताह न्यूजर्सी में कैमडेन संघीय अदालत में अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने पांच दिन तक चली सुनवाई के बाद ‘इंटरनेशनल पैरंटल किडनैपिंग’ का दोषी ठहराया। पटेल पहले न्यूजर्सी के एडिसन में रहते थे। उन पर अधिकतम तीन वर्ष की सजा व 2.5 लाख डॉलर का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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अमेरिका की एक अदालत ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमित कुमार कनुभाई पटेल को अमेरिका में जन्मे अपने बच्चे को भारत ले जाने और फिर अमेरिका में उसकी मां के पास उसे वापस ना लाने के मामले में ‘इंटरनेशनल पैरेंटल किडनैपिंग’ का दोषी ठहराया है।

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वडोदरा के अमित पटेल को पिछले सप्ताह न्यूजर्सी में कैमडेन संघीय अदालत में अमेरिकी जिला न्यायाधीश रेनी मैरी बंब ने पांच दिन तक चली सुनवाई के बाद ‘इंटरनेशनल पैरंटल किडनैपिंग’ का दोषी ठहराया गया है। पटेल पहले न्यूजर्सी के एडिसन में रहते थे। उन पर अधिकतम तीन वर्ष की सजा व 2.5 लाख डॉलर का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पटेल को मामले में इस साल नवंबर में सजा सुनाई जाएगी। अमेरिकी अटार्नी फिलिप सेलिंगर ने बताया कि पटेल को बच्चे का अपहरण करने, बच्चे की मां के अधिकारों को बाधित करने और अमेरिका में बच्चे को वापस लाने में विफल रहने का दोषी ठहराया गया है।

पटेल ने बच्चे की मां से नहीं की शादी
बच्चे की मां और पटेल अगस्त 2015 से जुलाई 2017 तक न्यूजर्सी में साथ रहे। दोनों ने शादी नहीं की। नवंबर 2016 में उनका एक बच्चा हुआ। पटेल जुलाई 2017 में बच्चे को भारत ले गया और मां को फोन किया कि वह बच्चे को अब कभी अमेरिका वापस नहीं लाएगा। बच्चे की मां ने कानूनी सलाह ली और कोर्ट का रुख किया। अक्तूबर 2020 में पटेल और बच्चा ब्रिटेन गए, जहां अमेरिकी अनुरोध पर पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया।

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