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यूएई: गैर-मुस्लिम जोड़े को पहली बार शादी का मिला लाइसेंस, कट्टरवादी छवि से उदार रूप में पेश करने की कोशिश

Wed, 29 Dec 2021 04:08 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, अबु धाबी

सार

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पहली बार किसी कनाडाई गैर-मुस्लिम युगल के लिए पहला कानूनी विवाह लाइसेंस जारी किया गया है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब यूएई अपने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों पर अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है।
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UAE - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने गैर-मुस्लिम जोड़ों के लिए नई पहल की है। यहां पहली बार किसी कनाडाई गैर-मुस्लिम युगल के लिए पहला कानूनी विवाह लाइसेंस जारी किया गया है। यूएई के सरकारी मीडिया डब्ल्यूएएम ने यह जानकारी दी। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब यूएई अपने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों पर अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है।

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क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए कट्टरवादी छवि से खुद उदार रूप में पेश करने की कोशिश
यूएई में जहां कुल एक करोड़ की आबादी का 90 प्रतिशत विदेशी हैं, वहीं यह देश बड़े पैमाने पर खुद को कट्टरवादी छवि से हटाकर उदार रूप में पेश करने की कोशिश करते हुए अपने कानूनों में संशोधन कर रहा है। यूएई में कनाडा के युगल ने अबू धाबी में नए कानून के तहत गैर-मुसलमानों की तरह शादी रचाई। डब्ल्यूएएम ने बताया कि यह कदम दुनिया भर से कौशल और विशेषज्ञता में विश्व के अग्रणी गंतव्य के रूप में अबु धाबी की स्थिति को और मजबूत करेगा।

इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के जन्मस्थली पश्चिम एशिया में कानूनी विवाह असामान्य है और यह आमतौर पर तीन एकेश्वरवादी मान्यताओं में से एक के धार्मिक अधिकार के तहत आयोजित किया जाता है। माना जा रहा है कि नए कदम से यूएई दुनिया के कुशल और विशेषज्ञता वाले लोगों का पसंदीदा ठिकाना बनेगा।
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नया कानून वैश्विक मान्यताओं पर आधारित
इससे पहले यूएई के अबूधाबी में गैर मुस्लिमों को नए सिविल कानून के मुताबिक शादी करने, तलाक देने और बच्चे की साझा देखभाल हासिल करने का अधिकार दिया गया था।  माना जा रहा है कि यूएई ने खाड़ी देशों में व्यावसायिक हब बन रहे अन्य क्षेत्रों पर प्रतिद्वंद्विता में बढ़त के लिए यह नया आदेश जारी किया है। गैर-मुस्लिमों के लिए यह सिविल कानून अपनी तरह का पहला है जो अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं पर आधारित है।

गैर-मुस्लिम विवादों के लिए नई अदालत भी
यूएई के सातों अमीरात संघों के अध्यक्ष शेख खलीफा बिन जायद अल-नहयान के आदेश में कहा गया है कि इसमें सिविल मैरिज, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों की साझा देखभाल, पितृत्व का सबूत और उत्तराधिकार शामिल हैं। अब तक यहां शादी व तलाक पर बने कानून शरिया आधारित थे। गैर-मुस्लिमों के विवादों हल करने के लिए अब यहां नई अदालत का गठन किया जाएगा, जो अंग्रेजी और अरबी में काम करेगी।  

पिछले साल हुए कई अन्य बदलाव
इससे पहले पिछले साल ही यूएई ने संघीय स्तर पर कई कानूनी बदलाव किए थे। इसमें शराब का सेवन, आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से हटाना और झूठी शान के नाम पर हत्या में नरमी बरतना शामिल है। विशेषज्ञों का कहना कि लंबे अवधि का गोल्डन वीजा और ये कानून यूएई की ओर से खुद को विदेशी निवेश, पर्यटन और लंबे समय के लिए पसंदीदा ठिकाना बनाने हेतु एक बड़ा प्रयास है।

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