,अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा में चल रहे है। इसी बीच एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। न्यायाधीश ने गुरुवार को ट्रंप को एक कंपनी को कानूनी खर्च के रूप में 625,000 पाउंड (820,000 अमेरिकी डॉलर) से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया। ट्रंप ने एक ब्रिटिश कंपनी ऑर्बिस बिजनेस इंटेलिजेंस पर मुकदमा दायर किया था। साथ ही कंपनी पर आरोप लगाया था कि डोजियर (रिपोर्ट) फर्जी था और कंपनी ने ब्रिटिश डेटा सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन किया था। हालांकि ट्रंप मुकदमे में हार गए।
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2022 में ऑर्बिस बिजनेस इंटेलिजेंस नामक कंपनी पर मुकदमा किया था। यह कंपनी एक पूर्व ब्रिटिश खुफिया अधिकारी क्रिस्टोफर स्टील द्वारा बनाई गई थी। स्टील ने 2016 में डेमोक्रेट्स के लिए एक डोजियर तैयार किया था, जिसमें ट्रंप के बारे में अफवाहें और बिना प्रमाण के कई आरोप लगाए गए थे। डोजियर में कहा गया था कि रूस की सुरक्षा सेवा ने ट्रंप पर दवाब डालकर एक समझौता किया था और ट्रंप ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सेक्स पार्टियों में भाग लिया था। साथ ही मॉस्को में सेक्स वर्कर्स के साथ संबंध बनाए थे। हालांकि इन आरोपों का कोई प्रमाण नहीं था।
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ट्रंप ने आरोपों से किया इनकार
वहीं इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस में यौन कृत्यों से जुड़े आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा था कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं ट्रंप के वकील ने कहा कि आरोपों की निंदा की और इसे चौंकाने वाले बताया।
साथ ही ट्रंप ने अपने गवाही वाले बयान में साफ तौर पर कहा कि उन्होंने मॉस्को के एक होटल में सेक्स वर्कर्स को काम पर रखने या सेक्स पार्टियों में भाग लेने जैसी कोई गलत हरकत नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने किसी भी रूसी अधिकारी को रिश्वत नहीं दी और न ही वे रूस के द्वारा ब्लैकमेल किए गए थे।
न्यायाधीश ने मामले को किया था खारिज
गौरतलब है कि फरवरी 2024 में न्यायाधीश करेन स्टेन ने इस मामले को खारिज कर दिया था। साथ ही कहा कि ट्रंप का दावा असफल होने वाला था, क्योंकि उन्होंने कई सालों बाद यह मामला उठाया था। न्यायाधीश ने ट्रंप को ऑर्बिस कंपनी की कानूनी खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया, जो ट्रंप के वकील के अनुसार ज्यादा था।
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भुगतना ना करने पर लगेगा इतना ब्याज
हालांकि मामले में ट्रंप द्वारा 290,000 पाउंड की पहली किस्त का भुगतान न करने के बाद, इस साल की शुरुआत में बिना सुनवाई के पूरे बिल का निर्धारण किया गया। गुरुवार को न्यायाधीश जेसन रोले ने ट्रंप को 626,058.98 पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया, जिस पर प्रतिदिन 12 प्रतिशत ब्याज भी लगेगा।