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कुलदीप बिश्नोई के बैंक खातों की जानकारी साझा करने के लिए स्विस सरकार का नोटिस

Fri, 10 Jul 2020 04:18 AM IST
योगेश साहू न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/बर्न।

सार

  • भारत ने मांगी है कांग्रेस विधायक बिश्नोई और उनकी पत्नी की वित्तीय जानकारियां
  • सात जुलाई को स्विट्जरलैंड गजट में नोटिस प्रकाशित, जवाब देने के लिए 10 दिन का समय
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कुलदीप बिश्नोई - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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स्विट्जरलैंड सरकार ने कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका के खातों की जानकारी साझा करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। भारत ने दोनों के स्विस बैंक खातों और अन्य वित्तीय जानकारी मांगी है। नोटिस पर दोनों की प्रतिक्रिया के बाद स्विस सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है।

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स्विट्जरलैंड के गजट में सात जुलाई को दो अलग-अलग नोटिस प्रकाशित किए गए। इनमें लिखा है कि स्थानीय कानूनों के तहत सूचना साझा करने के खिलाफ अपील के अधिकार का प्रयोग के लिए बिश्नोई और उनकी पत्नी को 10 दिन दिए जाते हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स स्थित दो कंपनियों ग्रैंड मेसन लिमिटेड और होलीपोर्ट लिमिटेड के लिए भी ऐसा नोटिस जारी हुआ है।

इन कंपनियों का संबंध बिश्नोई परिवार से होने का संदेह है। 19 जुलाई, 1996 को शुरू हुई इन दोनों कंपनियों का नाम ‘पनामा पेपर्स’ में भी आया था। दोनों कंपनियां अगस्त, 2014 से निष्क्रिय थी और अप्रैल, 2016 में इनका नाम कंपनी रजिस्ट्री से हटा दिया गया।
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बिश्नोई और उनकी पत्नी तथा दोनों फर्मों को अपील के अधिकार का प्रयोग करने के लिए 10 दिन के भीतर प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा गया है। दूसरी ओर, विधायक और उनके कार्यालय ने इस संबंध में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भजन लाल के पुत्र कुलदीप आदमपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं।

इसलिए जारी होता है नोटिस

स्विस संघीय कर प्रशासन आमतौर पर ऐसा नोटिस तभी जारी करता है जब कोई देश कर चोरी या वित्तीय गड़बड़ी के प्राथमिक सुबूतों के साथ किसी व्यक्ति या कंपनी से जुड़ी जानकारी मांगता है। यदि व्यक्ति या कंपनी अपना पक्ष साबित नहीं कर पाते, तो जानकारी संबंधित देश से साझा की जाती है। इसके तहत स्विस बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों में खाता रखने वाले व्यक्ति या कंपनी के वित्तीय विवरण दिए जाते हैं।
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पिछले साल पड़ा था आयकर छापा

आयकर विभाग ने पिछले साल जुलाई में बिश्नोई से जुड़े कई स्थानों पर छापे मारे थे। विभाग ने गुरुग्राम के एक प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र में पांच सितारा होटल भी कुर्क किया था। इसे बेनामी या बिश्नोई परिवार की बेहिसाबी संपत्ति बताया गया था। तब यह आरोप लगे थे कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत कंपनी के जरिये इस होटल में शेयर लिया गया।
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