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Spain: महिला ने 25 साल घर का काम किया, इसलिए कोर्ट ने पूर्व पति से दिलवाई 1.79 करोड़ रुपये की सैलरी, जानें

Wed, 08 Mar 2023 07:58 AM IST
हिमांशु मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

स्पेन की अदालत ने इस मामले में पति को अपनी पूर्व पत्नी को न्यूनतम मजदूरी के दर से घर का काम कराने के लिए 1.79 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बेटियों के लिए मासिक चाइल्डकैअर भत्ता देने का भी आदेश दिया गया।
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कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ये खबर थोड़ी हटकर है। आमतौर पर घर संभालने वाली महिलाओं के काम को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्पेन की एक अदालत ने कुछ ऐसा फैसला सुनाया जिसकी खूब तारीफ हो रही है। दरअसल, स्पेन की अदालत ने महिलाओं की ओर से किए जाने वाले घर के कामकाज को भी महत्वपूर्ण माना। यही कारण है कि एक पति को अपनी पूर्व पत्नी से 25 साल तक घरेलू कामकाज करवाने पर 204,624.86 यूरो यानी करीब 1.79 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। अदालत ने महिला के कामकाज का हिसाब न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निकाला। 
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क्या है पूरा मामला? 
दरअसल, स्पेन में 25 साल तक एकसाथ रहने के बाद एक जोड़े ने तलाक ले लिया। दोनों की दो बेटियां हैं। संपति को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। पति ने तर्क दिया कि शादी में रहते हुए जो भी कमाया वह उनका खुद का था। इसलिए पत्नी का इसपर कोई अधिकार नहीं बनता। 

वहीं, पूर्व पत्नी के वकील ने कहा कि शादी करने के बाद से पत्नी ने खुद को घर में अनिवार्य रूप से काम करने के लिए समर्पित कर दिया था, जिसका मतलब घर और परिवार की देखभाल करना था। इसपर कोर्ट ने लीगल पेपर्स में ये भी देखा की शादी के बाद यानी जून 1995 से दिसंबर 2020 के बीच के महिला ने कितनी कमाई की। 
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कैडेना सेर रेडियो से बात करते हुए महिला ने अपनी पूरी कहानी बताई है। महिला ने कहा कि उसका पति नहीं चाहता था कि वह घर के बाहर कोई काम करे। हालांकि उसने उसे अपने जिम में काम करने दिया, जहां उसने रिसेप्शन संभाला और एक मॉनिटर के रूप में काम किया। इसके अलावा घर का पूरा काम संभालती थी। पति और बच्चों का देखभाल किया। 

कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? 
स्पेन की अदालत ने इस मामले में पति को अपनी पूर्व पत्नी को न्यूनतम मजदूरी के दर से घर का काम कराने के लिए 1.79 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बेटियों के लिए मासिक चाइल्डकैअर भत्ता देने का भी आदेश दिया गया। दोनों की दो बेटियां हैं। एक नाबालिग है, जबकि दूसरी 18 साल से अधिक उम्र की है। 
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