पाकिस्तान में कोहिनूर को वापस लाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूछा है कि किस कानून के तहत पाकिस्तान प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की मांग कर सकता है जबकि भारत सालों से इसे ब्रिटेन से हासिल करने की कोशिश में लगा है। अदालत ने इस सवाल का जवाब देने के लिए याचिकाकर्ता को दो सप्ताह का समय दिया है।
याचिकाकर्ता बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी ने लाहौर हाईकोर्ट को बताया कि कोहिनूर ‘पाकिस्तान की संपत्ति’ है और यह ब्रिटेन के ‘अवैध कब्जे’ में है।
उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत को हीरा सौंपने से इनकार कर चुकी है। अब पाकिस्तान को इस पर दावा करना चाहिए क्योंकि उस पर पहला हक उसका है। (फोटो विकीपीडिया से साभार)