पाकिस्तान की एक अदालत ने सिख समुदाय के लोकप्रिय नेता चरनजीत सिंह की हत्या के दो आरोपियों को सोमवार को जमानत दे दी।
दोनों आरोपियों तारिक और शहरयार के वकील ने अदालत को बताया कि किसी साक्ष्य और सिख परिवार की शिकायत के दोनों को बगैर गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया।
बंदूकधारियों ने 29 मई को 52 वर्षीय सिंह की पेशावर में गोली मार कर हत्या कर दी थी।
सिंह करीब दो दशक पहले परिवार के साथ पेशावर रहने आये थे।
(इनपुट-भाषा)