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परवेज़ मुशर्रफ़ को विदेश जाने की छूट

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पाकिस्तान में सिंध हाई कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के देश से बाहर जाने पर लगी पाबंदी हटा दी है।
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कोर्ट का ये आदेश 15 दिनों के बाद लागू होगा और इस दौरान कोई भी पक्ष यानी स्वयं मुशर्रफ़ या पाकिस्तान सरकार हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।

सिंध हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मज़हर अली की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुशर्रफ़ का नाम ईसीएल (एक्जिट कंट्रोल लिस्ट) से हटाए जाने के सिलसिले में मुशर्रफ़ की अपील पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सरकार की दलील को खारिज कर दिया।
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सरकार का कहना था कि मुशर्रफ़ पर बेनजीर भुट्टो हत्या मामला, नवाब अकबर बुगती हत्या मामला, लाल मस्जिद ऑपरेशन और दूसरे कई मामले अदालत में विचाराधीन हैं और वो इन मामलों में अदालत के सामने पेशी से बचना चाहते हैं।

सरकार का कहना था कि अगर मुशर्रफ़ को विदेश जाने की इजाज़त दी जाती है तो वो दोबारा लौटकर नहीं आएंगे।
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