पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए कुरान की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। इस संबंध में वहां की नेशनल असेंबली में सरकार ने एक बिल पेश किया, जिसे सदस्यों द्वारा पारित कर दिया गया।
पाकिस्तान के संघीय शिक्षा और व्यवहारिक प्रशिक्षण मंत्री बलिगुर रहमान ने बुधवार को असेंबली में पवित्र कुरान की अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2017 पेश किया। विधेयक के अनुसार, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पवित्र कुरान की अरबी भाषा को पढ़ना सीखेंगे।
जबकि, कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे अरबी भाषा के साथ उसका उर्दू अनुवाद भी पढ़ेंगे। मंत्री ने साफ किया है कि यह कानून सिर्फ मुस्लिम बच्चों पर ही लागू होगा। इस विधेयक को हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति ममनून हुसैन के पास भेजा जाएगा।