Information Minister of Pakistan’s Punjab province Fayyazul Hassan Chohan (Source: Twitter)
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री फैयाजुल हसन चौहान ने आदेश दिया कि सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाने वाली अश्लील और असभ्य फिल्मों के पोस्टर थिएटर के अंदर और बाहर नहीं लगेंगे। इसके साथ-साथ फैयाजुल हसन ने सिनेमाघरों से कहा कि यदि कोई अश्लील पोस्टर लगाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और थियेटर को बंद भी किया जा सकता है।
सूचना मंत्री फैयाजुल हसन चौहान ने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, आदेश दिया है कि इंडेंट विज्ञापन जांच अधिनियम 1993 और पंजाब मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1979 के तहत अश्लील फिल्में आर साइनबोर्ड लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि मंत्री के इस अधिसूचना में अश्लील शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। जिसको लेकर लोगों में गुमराह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जब तक अश्लील का परिभाषा सामने आएगा तब तक ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोस्टर अश्लील है और कौन सा नहीं है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता फैयाजुल हसन चौहान ने कहा कि है कि यदि पंजाब प्रांत को कोई सिनेमाघर अंदर या बाहर अश्लील पोस्टर लगाता है तो पहली बार में उस पर जुर्माना लगाया जाएगा इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में सिनेमाघर को बंद कर दिया जाएगा।
बुधवार को मंत्री फैयाजुल हसन चौहान का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो अश्लीलता के लिए मीडिया को दोषी बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है।