पाकिस्तान में पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट पीठ के अध्यक्ष आसिफ सईद खोसा ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को निर्णायक पनामा पेपर्स फैसले में अयोग्य ठहराए जाने पर बुधवार को स्पष्ट किया कि पीठ के सभी न्यायाधीश 28 जुलाई के फैसले पर सहमत हैं।
पढ़ें: कामयाब रहा पूर्व पाक पीएम नवाज शरीफ की पत्नी का ऑपरेशन, गले के कैंसर से जूझ रही थीं कुलसुम
डॉन न्यूज के मुताबिक पाक न्यायाधीश ने कहा कि नवाज शरीफ पर 20 जुलाई को 3-2 के अल्पमत का फैसला और 28 जुलाई को बहुमत से हुआ फैसला अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शरीफ अयोग्य हैं।
बुधवार को पांचों जजों की पीठ ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों तथा वित्तमंत्री इशाक डार द्वारा 28 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर की गई समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी। पीठ में न्यायमूर्ति गुलजार अहमद, एजाज अफजलस अजमत सईद और इजाजुल अहसान भी शामिल हैं।
पढ़ें: पूर्व पाक PM नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ी, जब्त हो सकती है संपत्ति
इस बीच पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ व उनके दोनों बेटों को 19 सितंबर को पेश होने के लिए समन भेजा है। जवाबदेही ब्यूरो ने 8 सितंबर को शरीफ उनके बेटे तथा वित्तमंत्री इशाक डार के खिलाफ भ्रष्टाचार के चार मामले दर्ज किए थे।