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सिंध हाउस पर हमला: पाक सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, सरकारी भवनों की सुरक्षा का सरकार को दिया निर्देश

Sat, 19 Mar 2022 09:53 PM IST
शिव शरण शुक्ला वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद

सार

शीर्ष अदालत ने इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक को इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर शुक्रवार को पीटीआई समर्थकों द्वारा सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट सोमवार तक सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिका पर रोजाना सुनवाई की जाएगी।
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इमरान खान(फाइल) - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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पाकिस्तान में प्रधान मंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले अराजकता जैसी स्थिति बन गई है। सिंध हाउस पर पीटीआई के समर्थकों द्वारा हमला किए जाने के मामले में पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को सरकार से सरकारी संस्थानों की रक्षा करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक को इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर शुक्रवार को पीटीआई समर्थकों द्वारा सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट सोमवार तक सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिका पर रोजाना सुनवाई की जाएगी।

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मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अराजकता जैसी स्थिति को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की याचिका पर सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस सप्ताह की शुरुआत में अविश्वास प्रस्ताव की शांतिपूर्ण कार्यवाही के लिए हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पहले इस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सिंध हाउस पर शुक्रवार को हुए हमले के कारण पहले ही इस पर सुनवाई की गई।
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सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने पीठ को हमले की जानकारी दी। अटॉर्नी जनरल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर बहस करते हुए सहमति व्यक्त की कि हिंसा का कोई औचित्य नहीं है। बाद में, अदालत ने इस्लामाबाद के लिए पुलिस महानिरीक्षक को सिंध हाउस के तूफान पर एक रिपोर्ट अगली सुनवाई पर जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि अनुच्छेद 95 के तहत अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इमरान

सरकार बचाने के लिए इमरान सरकार पूरी ताकत लगा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इमरान खान की पार्टी असंतुष्ट सांसदों को वोटिंग से पहले अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बताया कि सरकार ने अनुच्छेद 63-ए की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का निश्चय किया है।

पाक में अलकायदा और तालिबान के पांच आतंकवादी गिरफ्तार
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से अलकायदा और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को इस कार्रवाई की जानकारी पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) ने दी। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों के कब्जे से विस्फोटक सामग्री, हथगोले, डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं।

विभाग ने एक बयान में कहा कि एक्यूआईएस और टीटीपी के पांच आतंकवादियों को प्रांत के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। विभाग ने ये भी कहा कि ये आतंकी सरकारी भवनों पर हमले की योजना बना रहे थे।

आतंकवाद निरोधी विभाग ने बताया कि रावलपिंडी और नरोवाल शहरों से एक्यूआईएस के दो आतंकवादी वकास जकीर और मुहम्मद रहमतुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अन्य तीन आतंकवादियों - अमीरुल्ला मुजाहिद, आबिद-उर-रहमान और टीटीपी के मुहम्मद जहांगीर को क्रमशः पंजाब के सरगोधा, मुल्तान और खानेवाल जिलों से गिरफ्तार किया गया है। इन पांचों के खिलाफ विभिन्न आतंकवाद के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें पूछताछ के लिए संबंधित सीटीडी पुलिस स्टेशनों में भेज दिया गया है।

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