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Pakistan: क्यों खारिज हुआ इमरान खान का नामांकन? रिटर्निंग अधिकारी ने बताई वजह

Mon, 01 Jan 2024 03:04 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद

सार

इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी हैं और इस मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया था। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत इमरान खान का नामांकन खारिज हुआ है। 
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इमरान खान - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को बड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शनिवार को उनका आम चुनाव के लिए नामांकन खारिज कर दिया था। अब इमरान खान का नामांकन खारिज करने वाले रिटर्निंग अधिकारी ने बताया है कि नैतिकता के आधार पर इमरान खान का नामांकन खारिज हुआ है। रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि इमरान खान भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में दोषी हैं। ऐसे में नैतिक अधमता के चलते उनका नामांकन खारिज किया गया है। 
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सोमवार को आठ पेज के विस्तृत फैसले में लाहौर की नेशनल असेंबली सीट 122 के रिटर्निंग अफसर ने बताया कि इस्लामाबाद के एडिश्नल सेशन जज ने भी इमरान खान को नैतिक अधमता का दोषी माना था। इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी हैं और इस मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया था। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत इमरान खान का नामांकन खारिज हुआ है। 

वहीं इमरान खान और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नामांकन खारिज होने की पीटीआई ने निंदा की है। पीटीआई ने नामांकन खारिज करने की वजह को फर्जी करार दिया। इमरान खान और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 9 मई को हुई हिंसा के मामले में भी कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। दोनों फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।   
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